29 जून तक पैसा जमा नहीं कराने वाले किसान की पात्रता हो जाएगी रद्द
भास्कर न्यूज | झज्जर
प्रदेश सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना अपनाने वाले किसानों को अनुदान पर सौर उर्जा पंप देने का निर्णय लिया है। जुलाई माह में जिले के 100 किसानों को सौर उर्जा पंप दिए जाएंगे। अगर चयनित किसान 29 जून तक अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं कराएंगे तो उनकी पात्रता रद्द हो जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि योजना के नियमों के तहत पात्र यदि किसी किसान ने अनुदान पर मिले सोलर पंप सेट का सिंचाई से अतिरिक्त उपयोग किया तो उससे अनुदान की राशि वापस ले ली जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में सूक्ष्म सिंचाई योजना को अपनाने वाले किसानों को अनुदान पर सौर उर्जा पंप देने का किसान हितैषी निर्णय लिया है। एडीसी ने कहा कि उर्जा पंप उन 100 किसानों को दिए जाएंगे जिनका पिछले वर्ष दिसंबर में ड्रा के आधार पर नाम निकला था।
75 प्रतिशत मिलेगा अनुदान
पांच हॉर्सपावर सबमर्सिबल सोलर पंप सेट व दो हार्स पावर सबमर्सिबल सोलर पंप सेट पर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 75 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। किसान को अपने हिस्से का पांच हॉर्सपावर सबमर्सिबल सोलर पंप सेट के लिए 83 हजार 250 और दो हार्स पावर सबमर्सिबल सोलर पंप सेट के लिए 48 हजार 250 रुपए चेक, डिमांड ड्राप्ट एडीसी कम सीपीओ, आरईडी झज्जर के नाम 29 जून तक अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जमा कराना होगा।